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छत्तीसगढ़; धमतरी: अब अगर तोता, बंदर, लंगूर, उल्लू, गिलहरी, कछुआ या मैना पाला तो पड़ जायेंगे मुश्किल में! जानें क्या है आदेश… – vishvasamachar

छत्तीसगढ़; धमतरी: अब अगर तोता, बंदर, लंगूर, उल्लू, गिलहरी, कछुआ या मैना पाला तो पड़ जायेंगे मुश्किल में! जानें क्या है आदेश…

सैयद जावेद हुसैन (सह संपादक- छत्तीसगढ़):

धमतरी-,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग धमतरी द्वारा जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिन्होंने अपने घरों में तोता या अन्य अनुसूचित प्रजाति के पक्षी या अन्य वन्यजीव जैसे भारतीय स्थानीय प्रजाति बंदर, लंगूर, उल्लू, गिलहरी, कछुआ एवं मैना आदि पाला हो, तो वह 31 अगस्त 2024 तक अपने नजदीकी वनाधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। 

वनमण्डलाधिकारी श्रीकृष्ण जाधव ने इसके लिए सम्पर्क करने हेतु अधिकारियों के मोबाईल नंबर भी जारी किया है। इसके तहत वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी एवं केरेगांव ओमकार सिन्हा मोबाईल नंबर 75870-11501, 96171-58102, पंचराम साहू वनपरिक्षेत्र अधिकारी उत्तर सिंगपुर 75870-11502, 96176-59400, दीपक कुमार गावड़े वन परिक्षेत्र अधिकारी बिरगुड़ी/सांकरा 75870-11505, 96911-62037, सुभाषचंद्र ध्रुव, वन परिक्षेत्र अधिकारी दुगली 75870-11503, 75878-00814, राकेश तिवारी वनपाल परिक्षेत्र धमतरी 94060-20484,  ऋषि कुमार मेश्राम उप वन क्षेत्रपाल परिक्षेत्र बिरगुड़ी 91653-55777, प्रेमलाल लहरे उप वनक्षेत्रपाल 96170-41445, संदीप कुमार सोम, उप वनक्षेत्रपाल 81201-81796 के पास अथवा किसी भी वन कार्यालय में व नंदनवन ज़ू, रायपुर/जंगल सफारी नवा रायपुर में जमा करा सकते हैं। इसके बाद भी यदि किसी व्यक्ति के पास से तोता, मैना, बंदर, लंगूर, गिलहरी, कछुआ या अन्य प्रजाति के भारतीय वन्य प्राणी पाए जाते है, तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

वनमण्डलाधिकारी ने यह भी बताया कि वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित अधिनियम मई 2022) के तहत तोता एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों की प्रजातियों को जीवित स्थिति में कैद रखना, पालना, मृत अवशेष जैसे नाखून, हड्डी, मांस, बाल आदि अपने पास रखना अथवा उनकी खरीदी-बिक्री करना वन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करते पाए जाने पर अपराधी को न्यायालय द्वारा तीन साल या अधिक का कारावास एवं 25 हजार अथवा अधिक का जुर्माना या दोनो से दण्डित करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि वन्यप्राणी रखने की सूचना या शिकायत टोल फ्री नंबर 1800233700 पर दी जा सकती है। इसके अलावा सीधे धमतरी जिले से संबंधित वन एवं वन्यप्राणी अपराध की सूचना वनमंडल द्वारा जारी मिस्ड कॉल या व्हॉट्सएप मेसेज के माध्यम से 888-909-6666 पर दिया जा सकता है। सूचना देने वाले का नाम एवं पता गोपनीय रखा जाएगा।

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