Warning: include_once(/home/u140703092/domains/karmyoginews.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/u459374497/domains/vishvasamachar.com/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 22

Warning: include_once(): Failed opening '/home/u140703092/domains/karmyoginews.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php82/usr/share/pear:/opt/alt/php82/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/u459374497/domains/vishvasamachar.com/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 22
उत्तराखंड विधानसभा में पुष्कर धामी ने पेश किया UCC बिल, सदल में जय श्री राम के नारों की गूंज… – vishvasamachar

उत्तराखंड विधानसभा में पुष्कर धामी ने पेश किया UCC बिल, सदल में जय श्री राम के नारों की गूंज…

पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी (UCC)बिल आज 6  फरवरी को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदल के पटल  पर पेश कर दिया गया।

देश की आजादी के यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। सीएम धामी घोषणा कर चुके हैं कि यूसीसी पर कानून जल्द बनाएंगे।

सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। उत्तराखंड यूसीसी में लिव-इन पर रहने वालों के लिए सेल्फ  डिक्लेरेशन, संपत्ति में महिलााओं को समान अधिकार, शादी पंजीकरण अनिवार्य आदि मुद्दों को शामिल किया गया है। 

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो वादाा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। कहा कि यूसीसी को कानून के रुप में जल्दी ही उत्तराखंड में लागू किया जाएगा।

आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी। 

यूसीसी रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट हू ब हू मंजूर
सूत्रों के अनुसार मंत्रीमंडल ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सम्पूर्णता के साथ स्वीकार की है। यानि समिति की सभी सिफारिशों को हू ब हू बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया है।

कमेटी ने नगारिक कानूनों से जुड़े सभी विषयों पर सम्पूर्णता के साथ अपनी राय दी है। हालांकि अभी पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, विधानसभा में पेश होने के बाद ही सम्पूर्ण सिफारिशें सामने आ सकेंगी।

यूसीसी की प्रमुख सिफारिश
शादी की उम्र – 18 साल से पहले नहीं हो पाएगी लड़कियों की शादी
पंजीकरण – सभी को कराना होगा विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन
तलाक समान आधार पर – पति-पत्नी एक समान आधार पर ले पाएंगे तलाक
बहु विवाह पर रोक – एक पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी
उत्तराधिकार – उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार होगा
लिव इन – लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा।
जनजातियां – अनुसूचित जनजाति के लोग यूसीसी की परिधि से बाहर रहेंगे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nagatop

nagatop

kingbet188