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उद्धव गुट को बड़ा झटका, मुंबई की पूर्व मेयर के खिलाफ EOW की FIR; 2500 का बॉडीबैग 6800 रुपये में खरीदने के आरोप… – vishvasamachar

उद्धव गुट को बड़ा झटका, मुंबई की पूर्व मेयर के खिलाफ EOW की FIR; 2500 का बॉडीबैग 6800 रुपये में खरीदने के आरोप…

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शनिवार को पूर्व मेयर और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की नेता किशोरी पेडनेकर, आईएएस अधिकारी पी वेलरासु और एक निजी ठेकेदार के खिलाफ कोविड-19 के मृतकों के शव रखने के लिए बैग की खरीद में कथित भ्रष्टाचार और इस तरह एक विशेष विक्रेता को फायदा पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की।

एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।  मामला आग्रीपाडा थाने में दर्ज किया गया है। 

कोविड महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा पैसा खर्च करने के मामले में EOW द्वारा यह पहली एफआईआर है। ठेकेदार की पहचान वेदांत इनोटेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में की गई है।

एफआईआर में बीएमसी के केंद्रीय खरीद विभाग (सीपीडी) के डीएमसी सहित अन्य अज्ञात बीएमसी अधिकारियों के भी नाम शामिल हैं।

वेलरासु एएमसी (परियोजनाएं) हैं और उन्होंने सीपीडी और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभाग के माध्यम से कोविड से संबंधित सभी खरीद को संभाला था।

ईओडब्ल्यू ने दो सप्ताह पहले चार प्रारंभिक पूछताछ शुरू की थी। इनमें से एक पूछताछ बॉडी बैग की खरीद से संबंधित थी। इससे पहले कोविड घोटाले में ईडी ने एक और आईएएस अधिकारी संजीव जयसवाल पर केस दर्ज किया था।

वेलरासु और जयसवाल प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारी हैं। गिरफ्तार व्यवसायी सुजीत पाटकर के खिलाफ दर्ज एक कोविड केंद्र घोटाला मामले से जुड़ी ईडी की तलाशी के दौरान कथित अनियमितताएं सामने आईं।

टीओआई के मुताबिक, अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में ईओडब्ल्यू का एक पुलिस अधिकारी मामले में शिकायतकर्ता है।

FIR में हेराफेरी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर में कहा गया है कि बीएमसी अधिकारियों ने नागरिक निधि के उपयोग के लिए ठेकेदार कंपनी और उसके निदेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची और बीएमसी को धोखा दिया, जिससे 50 लाख रुपये के सार्वजनिक धन का आपराधिक उल्लंघन हुआ है।

एफआईआर के अनुसार, महामारी के दौरान बड़ी खरीद की गई और मास्क और बैग जैसे विभिन्न सामानों की खरीद में राशि का दुरुपयोग हुआ।

अप्रैल 2020 में, बीएमसी ने 1,000 बॉडी बैग खरीदने के लिए टेंडर जारी किए थे। दस्तावेजों की जांच और नमूनों के परीक्षण के बाद, वीआईपीएल को 6,719 रुपये प्रति बैग की दर से 1,000 बैग के लिए खरीद आदेश दिया गया।

इसके अनुरूप, वीआईपीएल ने बैग की आपूर्ति की। बीएमसी ने बैग की आगे की आपूर्ति के लिए 14 अप्रैल, 2020 को एक और ईओआई जारी की और फिर, जांच में वीआईपीएल एकमात्र पात्र विक्रेता था।

इसलिए बीएमसी ने नए सिरे से ईओएल आमंत्रित करने का फैसला किया। 29 अप्रैल को, इसने तीसरी ईओआई जारी की, जहां बोली लगाने वाले केयर वन सॉल्यूशंस और वीआईपीएल थे।

केयर वन सॉल्यूशंस ने 2,583 रुपये प्रति बैग पर बॉडी बैग की आपूर्ति करने की पेशकश की। एफआईआर में कहा गया है कि इस बीच, शिवसेना के तत्कालीन मेयर पेडनेकर ने रानी बाग स्थित अपने बंगले पर हरिदास राठौड़ (जिन्होंने डिप्टी डीन, सीपीडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला) को बुलाया और उन्हें वीआईपीएल को ठेका देने का निर्देश दे दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जुलाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई थी। पेडनेकर नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक महापौर के पद पर रहीं।

उन्होंने कहा कि पेडनेकर और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 420 (धोखाधड़ी) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधिकारी ने मामले के संबंध में कोई और जानकारी साझा नहीं की।

संपर्क करने पर भाजपा नेता सोमैया ने कहा, “हमने इस साल जुलाई में शव बैग घोटाले के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शव रखने के लिए 1,500 रुपये के प्रत्येक बैग को 6,700 रुपये में खरीदा गया था और करोड़ों रुपये के कोष की हेराफेरी की गई थी।” पूर्व सांसद ने कहा, “शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने अब किशोरी पेडनेकर और सहायक निगम आयुक्त के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस संबंध में छापेमारी की थी।”

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