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प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने क्यों की संविधान की ‘ध्रुव तारे’ से तुलना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिया जवाब… – vishvasamachar

प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने क्यों की संविधान की ‘ध्रुव तारे’ से तुलना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिया जवाब…

भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को ध्रुवतारा के समान करार दिया, जो आगे का रास्ता मुश्किल होने पर गाइड करता है और संविधान की व्याख्या तथा कार्यान्वयन करने वालों को एक निश्चित दिशा देता है।

मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हालिया टिप्पणी के बाद आई है, जिन्होंने 1973 के केशवानंद भारती मामले के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाया था।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब आगे का रास्ता जटिल होता है तो भारतीय संविधान की मूल संरचना अपने व्याख्याताओं और कार्यान्वयन करने वालों को मार्गदर्शन और निश्चित दिशा दिखाती है।

धनखड़ ने कहा था कि फैसले ने एक बुरी मिसाल कायम की है और अगर कोई प्राधिकरण संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है, तो यह कहना मुश्किल होगा कि ‘हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं।’

यहां नानी ए पालकीवाला स्मृति व्याख्यान देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि एक न्यायाधीश की शिल्पकारी संविधान की आत्मा को बनाए रखते हुए बदलते समय के साथ संविधान की बात को सामने रखने में है।

उन्होंने कहा कि हाल के दशकों में ‘नियमों का गला घोंटने, उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने और वाणिज्यिक लेनदेन का समर्थन करने’ के पक्ष में भारत के कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब आगे का रास्ता जटिल होता है तो भारतीय संविधान की मूल संरचना अपने व्याख्याताओं और कार्यान्वयन करने वालों को मार्गदर्शन और निश्चित दिशा दिखाती है।

धनखड़ ने कहा था कि फैसले ने एक बुरी मिसाल कायम की है और अगर कोई प्राधिकरण संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है, तो यह कहना मुश्किल होगा कि ‘हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं।’

यहां नानी ए पालकीवाला स्मृति व्याख्यान देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि एक न्यायाधीश की शिल्पकारी संविधान की आत्मा को बनाए रखते हुए बदलते समय के साथ संविधान की बात को सामने रखने में है।

उन्होंने कहा कि हाल के दशकों में ‘नियमों का गला घोंटने, उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने और वाणिज्यिक लेनदेन का समर्थन करने’ के पक्ष में भारत के कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है।

उन्होंने कहा, ‘हम उस समय से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं जब एक आवश्यक फोन प्राप्त करने के लिए आपको एक दशक तक इंतजार करना पड़ता था और कई बार अपनी कार खरीदने में भी अधिक समय लगता था।

हम पूंजीगत मुद्दों के नियंत्रण के समय से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं।

समय-समय पर हमें अपने आसपास की दुनिया को रोशन करने के लिए नानी (पालकीवाला) जैसे लोगों को अपने हाथों में मशाल पकड़ने की आवश्यकता होती है। नानी ने हमें बताया कि हमारे संविधान की एक निश्चित पहचान है जिसे बदला नहीं जा सकता है।’

पालकीवाला और उनके कई प्रमुख मामलों के बारे में बात करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह संविधान में निहित मूल पहचान और मूलभूत सिद्धांत को संरक्षित करने में सबसे आगे थे।

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