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बीते 4 साल में दूसरी बार छत्तीसगढ़ में विधायकों का वेतन बड़ा,हुआ 1.60 लाख ;मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का भी बढ़ाया गया वेतन… – vishvasamachar

बीते 4 साल में दूसरी बार छत्तीसगढ़ में विधायकों का वेतन बड़ा,हुआ 1.60 लाख ;मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का भी बढ़ाया गया वेतन…

छत्तीसगढ़ में विधायकों को वर्षों से मिल रहे अर्दली भत्ते की सुविधा खत्म कर दी गई है।

हालांकि सरकार ने उनके वेतन-भत्ते में लगभग दोगुने का इजाफा किया है।

अब विधायकों को एक लाख 60 हजार रुपए हर महीना मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के भी वेतन भत्तों में बड़ी वृद्धि की गई है।

राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम पारित कराया था।

राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब इसे राजपत्र में प्रकाशित करा दिया गया है। यानी 12 सितम्बर से बढ़ा हुआ वेतन-भत्ता लागू हो गया है।

संशोधित कानून के मुताबिक विधायकों को हर महीने 20 हजार रुपए वेतन के तौर पर मिलने हैं। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के तौर पर 55 हजार रुपए मिलना है।

हर महीने 10 हजार रुपया टेलीफोन भत्ता और 15 हजार रुपया चिकित्सा भत्ता के तौर पर मिलेगा। इसके अलावा दो हजार रुपए प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता भी तय है।

यह रकम मिलकर एक लाख 60 हजार रुपए होती है। पहली बार इसमें अर्दली भत्ते को शामिल नहीं किया गया है।

अब तक विधायकों को 20 हजार रुपया वेतन के तौर पर, 30 हजार रुपया निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, पांच हजार रुपया टेलीफोन भत्ता, 10 हजार रुपया चिकित्सा भत्ता और 15 हजार रुपया महीने अर्दली भत्ता के तौर पर मिलता था।

अब तक दैनिक भत्ता एक हजार रुपया महीने हुआ करता था। संसदीय सचिवों का वेतन-भत्ता एक लाख 75 हजार रुपया महीना कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। इनमें से 13 लोग मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक नेता प्रतिपक्ष और 15 संसदीय सचिवों को मिलाकर 31 विधायक अलग वेतन समूह में शामिल हैं।

इस विधेयक को विधानसभा में बिना किसी चर्चा के सर्वसम्मति से पारित करा लिया गया था।

विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को यह मिलेगा

विधानसभा अध्यक्ष को अब से एक लाख 96 हजार रुपया महीने का वेतन-भत्ता मिलेगा। अब तक अध्यक्ष का वेतन-भत्ता एक लाख 32 हजार रुपया महीना हुआ करता था।

विधानसभा के उपाध्यक्ष को अब तक एक लाख 28 हजार रुपया महीने वेतन-भत्ता मिलता रहा। अब उन्हें एक लाख 81 हजार रुपया महीना वेतन-भत्ता मिलने लगेगा।

वहीं नेता प्रतिपक्ष को अब हर महीने एक लाख 30 हजार रुपए की जगह एक लाख 91 हजार रुपया मिला करेगा।

मुख्यमंत्री-मंत्रियों का पहले ही बढ़ चुका

मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन-भत्ते में वृद्धि की अधिसूचना सरकार 8 सितम्बर को ही प्रकाशित कर चुकी है। नई व्यवस्था में मुख्यमंत्री को वेतन-भत्ते के तौर पर दो लाख छह हजार रुपए महीना मिलेगा।

अभी तक मुख्यमंत्री को एक लाख पांच हजार रुपया महीने मिलता था, मंत्रियाें का वेतन-भत्ता भी बढ़ाकर एक लाख 91 हजार रुपया कर दिया गया है।

पहले यह एक लाख 30 हजार रुपया ही निर्धारित था।

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