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कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जानिए क्या लगे हैं आरोप… – vishvasamachar

कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जानिए क्या लगे हैं आरोप…

दिल्ली की एक अदालत ने रविवार को ‘राव IAS स्टडी सर्किल’ के मालिक और समन्वयक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार रात पानी घुसने से तीन UPSC अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी।

कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 

पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 106 (1) (जल्दबाजी या लापरवाही में किए कार्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 290 (इमारतों को गिराने, उनकी मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाही) के तहत FIR दर्ज की है।

उधर FIR दर्ज करने के अलावा इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘पूरी घटना की जांच के लिए कई टीम गठित की गई है।

हमने दिल्ली दमकल सेवा से उस इमारत और बेसमेंट के बारे में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जिसका उपयोग एक लायब्रेरी के रूप में किया जा रहा था, लेकिन दस्तावेजों में उसे स्टोर रूम बताया गया था।’

उन्होंने बताया कि बेसमेंट जमीन के स्तर से आठ फुट नीचे था और शनिवार शाम को उसमें 18 से ज्यादा छात्र मौजूद थे, जब भारी बारिश के बाद उसमें पानी भर गया था।

पुलिस विभाग में सूत्रों के अनुसार, बेसमेंट का प्रवेश द्वार बंद था, लेकिन बारिश के पानी के अत्यधिक बहाव के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया और पानी उसमें घुस गया।

अधिकारी ने कहा, ‘हम घटनाक्रम का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हम उन लोगों की पहचान करेंगे, जो घटना के दौरान संस्थान के करीब खड़े थे और उनके बयान दर्ज करेंगे।’

पुलिस ने बताया कि इस घटना में मारे गए छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल में एर्नाकुलम के रहने वाले नवीन दलविन के रूप में हुई है।

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