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दुर्ग जिले में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम ने की छापेमार कार्रवाई; FIR दर्ज… – vishvasamachar

दुर्ग जिले में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम ने की छापेमार कार्रवाई; FIR दर्ज…

दुर्ग जिले में कुछ लोगों द्वारा गैर कानूनी तरीके से तंबाकू युक्त गुटखा बनाया जा रहा है।

इसका खुलासा तब हुआ जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुर्ग पुलिस के साथ यहां छापेमारी की।

टीम ने दुर्ग के सौरभ जसवानी के गोडाउन से 89 बोरा अमानक गुटखा जब्त किया है। इसकी कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है।

मोहन नगर थाने के टीआई विपिन रंगारी ने बताया कि बीते 31 मार्च को उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी। दुर्ग के वार्ड 24 देशलहरे नगर में अमानक तंबाकू युक्त गुटखा बनाया जा रहा है।

पुलिस ने पहले वहां की जानकारी ली। जब खबर पुख्ता हो गई तो इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने मिलकर देर रात वहां छापेमारी की।

जिस गोडाउन में टीम ने छापा मारा वहां से 89 बोरा पान मसाला का भंडारण मिला। जब्त गुटखा की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम से मिली जानकारी के मुताबिक गोडाउन से अमानक गुटखा जब्त किया गया है वो सौरभ जसवानी पिता नामदेव जसवानी का है।

उनके द्वारा मौके पर एफएसएसएआई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इससे उस गोडाउन को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही गोडाउन के मालिक को नोटिस देकर खाद्य अनुज्ञप्ति पत्र खाद्य सुरक्षा विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया दंडनीय अपराध
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋचा शर्मा ने बताया कि छापेमार कार्रवाई में उनके साथ विभाग से नारद कोमरे और मोहन नगर पुलिस मौजूद थी।

वहां बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के अमानक पान मसाला का भंडार मिला है। यह खाद्य पदार्थ विक्रय वितरण भंडारण निर्माण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 विनियम 2011 के धारा 31 के तहत एक दंडनीय अपराध है।

इस अपराध में आरोपी को जेल तक जाना पड़ सकता है। विभाग आरोपी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।

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