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अंकिता भंडारी हत्याकांड : एसआईटी ने तीन आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की… – vishvasamachar

अंकिता भंडारी हत्याकांड : एसआईटी ने तीन आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की…

अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari murder case) की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) तीनों आरोपियों के खिलाफ नार्को टेस्ट (Narco test) कराने की अनुमति मांगने के लिए अदालत में याचिका दायर करने वाली है।

एसआईटी के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) पी रेणुका ने कहा, एसआईटी ने जांच लगभग पूरी कर ली है।

हम इस सप्ताह चार्जशीट दाखिल करेंगे। हमने 3 आरोपियों के नार्को परीक्षण के लिए आवेदन किया है, अगर अदालत अनुमति देती है तो हम इसे करेंगे।

गौरतलब है कि अंकिता के परिजनों ने हत्यारों के नार्को टेस्ट की भी मांग की थी।

भाजपा से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था।

अधिकारियों को उसका शव मिलने से पहले कम से कम छह दिनों तक उसके लापता होने की सूचना दी गई थी।

निष्कासित भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य को इस मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

इस घटना को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने फौरन विनोद आर्य को निष्कासित कर दिया।

पुलकित आर्य को कथित तौर पर कहासुनी के बाद नहर में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में दो और लोगों- अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी गिरफ्तार किया गया था।

चार दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, केवल आरोपियों के नार्को टेस्ट बाकी हैं।

मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत अंकिता के हत्यारों के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। नार्को टेस्ट होने के बाद चीजें साफ हो पाएंगी।

हमारी जांच लगभग पूरी हो चुकी है।’ महानिदेशक (एडीजी) वी मुर्गेशन ने 4 दिसंबर को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा।

उत्तराखंड पुलिस ने 29 नवंबर को कहा कि उसका विशेष जांच दल (एसआईटी) अंकिता भंडारी की हत्या के मामले की जांच कर रहा है और उसने मामले के तीनों आरोपियों का नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराने पर विचार किया है।

अंकिता की मां सोना देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने नवंबर में नैनीताल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की थी।

पीड़ित परिवार के कॉल के बीच कि जांच सीबीआई को हस्तांतरित की जाती है, मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित मामले के तीन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम लागू किया गया था।

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